बता दें कि ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) पीएफ अकाउंट होल्टर और उसके परिजनों को पीएफ का फायदा दिलाने में बहुत मददगार है.
अगर कभी किसी पीएफ अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है
तो पेंशन, बीमा और प्रोविडेंट फंड के मामले का निपटारा और ऑनलाइन दावा तभी मुमकिन है
जब ई-नॉमिनेशन पहले से किया गया हो. जान लें कि ई-नॉमिनेशन, ईपीएफओ में अनिवार्य किया जा चुका है.
जान लें कि पीएफ खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बना सकता है.
हालांकि अगर किसी शख्स की फैमिली नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है.
ध्यान देने वाली बात है कि अगर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया और बाद में परिवार का पता चला तो परिजनों को ही इसका लाभ मिलेगा.
गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा. अगर पीएफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी का उल्लेख किए बिना दुनिया से चला जाता है तो उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.
गौरतलब है कि पीएफ अकाउंट होल्डर अपने एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकता है. ध्यान देने वाली बात है
अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी घोषित कर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल्स देनी होंगी और साथ में ये भी बताना होगा
किस नॉमिनी को कितनी राशि दी जाए. जिससे बाद में कोई विवाद ना हो.