Multai News: पंचायत दुनावा पूर्व सरपंच श्रीमती शीला सरेजराव बोवेडे को अयोग्य घोषित किया गया बैतूल जिले के यह 180 पूर्व सरपंच नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, इसलिए किया गया है
इन्हें अयोग्य घोषित पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनने के दावेदार नेता भी तैयारी में पूरी ताकत से जुट चुके हैं।
लेकिन, जिले के 180 पूर्व सरपंच इन चुनावों में अपनी किस्मत ही नहीं आजमा पाएंगे।
इसकी वजह है आर्थिक अनियमितता के मामलों में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92/89 में दर्ज प्रकरणों में पारित आदेशों में तय की गई वसूली की राशि जमा नहीं किया जाना और न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होना।
इसी के चलते बैतूल जिले के इन 180 पूर्व सरपंचों को धारा 36 के तहत पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।
अयोग्य घोषित किये गये पूर्व सरपंचों पर लाखों रूपए वसूली की राशि लंबित है। साथ ही कुछ सरपंचों को वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों में पद से पृथक किया