ITR Refund: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है.
अब टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का इंतजार है. जिन लोगों का रिफंड बनता है वे ऑनलाइन अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को या तो एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक किया जा सकता है.
आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के दस दिनों के बाद आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने की सुविधा प्रदान करता है.
टैक्स मामलों के जानकार और सीए गिरीश नारंग का कहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक, आपके आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है.
अगर यह समय बीतने के बाद भी कोई रिफंड नहीं मिला है तो आपको विभाग की ओर से मिले ई-मेल को देखना चाहिए.
साथ ही आप ऑनलाइन माध्यम से अपना रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
ITR Refund: रिफंड स्टेटस चेक करने के कई तरीके
आईटीआर रिफंड का स्टेटस टैक्सपेयर्स कई तरीकों से चेक कर सकता है. टैक्सपेयर्स यह काम आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर अकनॉवलेजमेंट नंबर और पैन नंबर की सहायता से स्टेटस चेक किया जा सकता है.
पैन नंबर से ऐसे चेक करें स्टेटस
- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं.
- अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इनकम टैक्स को सेलेक्ट कर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें.
- यहां आपको अपने आईटीआर का स्टेटस दिखाई देखा.
- -अब व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं.
एक्नॉलेजमेंट नंबर से रिफंड स्टेटस चेक करने का यह है तरीका
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं
- यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें.
- अब ‘माई अकाउंट’ पर जाएं और ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ पर क्लिक करें.
- अब ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाएं और ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ को सेलेक्ट कर ‘सब्मिट’ पर क्लिक करें.
- अब अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
- आपके रिफंड का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा.