Sukanya Samriddhi: बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी।
इस योजना में आप छोटी सी राशि का निवेश करके बेटी की शादी या शिक्षा के लिए एक बड़ी राशि की व्यवस्था कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कई ऐसे नियम हैं
जिनके बारे में सभी को जानकारी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खुलवाने के बाद अगर आप इसे नियमित नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर आपको इनके नियम के बारे में बताये तो इनके नियम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के बाद अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में 250 रुपये का निवेश नहीं करते हैं
तो 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें कि एक वित्त वर्ष में आप कम से कम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।
इसके साथ ही इनकी शर्तें 10 साल से कम उम्र की बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के पात्र हैं।
वहीं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत भी आयकर छूट मिलेगी। बता दें कि एक अभिभावक अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोल सकता है।
आपको बता दे की योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक है।
हालांकि, आपको यह निवेश खाता खोलने की तारीख से 15 साल के लिए ही करना होगा। इसके बाद खाते में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
इसके लिए जमा करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार लड़कियों के लिए सुकन्या स्मृति योजना पर 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे रही है।