TDS New Rule: 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्रेडिट-डेबिट के बाद अब टीडीएस को लेकर भी नियमों में बदलाव होने वाला है।
विशेष तौर पर इसका असर डॉक्टर से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर पर पड़ेगा। टीडीएस का नया नियम सेल्स प्रमोशन के बिजनेस पर लागू होगा। फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
इस नए नियम के दायरे में डॉक्टर के द्वारा ली गई मुफ्त दवाएं, फॉरेन फ्लाइट टिकट या फ्री आईपीएल टिकट या अन्य बिजनेस प्रमोशन में आएंगे।
मिनिस्ट्री की ओर से बताया गया कि इस तरह का कोई भी फायदा यदि लोगों द्वारा लिया जाता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बताना आवश्यक होगा।
साथ ही बताया गया कि इसे इस आधार पर टैक्स रिटर्न में बताने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये फायदे खरीदने में नहीं बल्कि मुफ्त में मिलते है।
क्या कहता है नया नियम?
TDS ,टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नया प्रावधान कहता है कि धारा 194 R छूट के अलावा प्रोत्साहन देने वाले विक्रेता पर भी लागू होगी जो कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन जैसी नगद या किसी अन्य सामान के रूप में दिए जाते है।
उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझिये कि यदि कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है और उसे दवा का फ्री सैंपल दिया जाता है और यदि उसे वो लेता है,
तो हॉस्पिटल में दवा के ऊपर फ्री सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन पर धारा 194 R लागू होगी। इस स्थिति में हॉस्पिटल फ्री सैंपल को टैक्स के दायरे में रख सकता है और सेक्शन 192 के तहत एंप्लोई का टैक्स काट सकता है।
हॉस्पिटल में फ्री सैंपल पाने वाले डॉक्टर के लिए टीडीएस पहले हॉस्पिटल पर लागू होगा, जिसके लिए कंसलटेंट डॉक्टरों की कमाई पर धारा 194 R के तहत टैक्स कटौती की आवश्यकता होगी।
सीबीडीटी के मुताबिक सरकारी अस्पतालों पर टीडीएस यानि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसे संस्थान इस तरह के बिजनस या प्रमोशन नहीं चलाते।
लिया बजट में टीडीएस और टैक्स से जुड़े कुछ ऐलान किए गए थे जिसमें डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर के बिजनेस प्रमोशन को भी शामिल किया गया है।