Vivah Anudan Yojana: देश में एक बड़ी आबादी गरीब लोगों की है। जीवन में गुजर बसर करने के लिए इनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं परिवार में अगर बिटिया की शादी पड़ जाए। ऐसे में इन लोगों के समक्ष कई तरह के आर्थिक संकट खड़े हो जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम विवाह अनुदान योजना है।
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उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों के समक्ष बेटी की शादी करते समय आने वाली आर्थिक दिक्कतों को दूर करना है। उत्तर प्रदेश सरकार विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से –
इस स्कीम को खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। ऐसे में किसी दूसरे राज्य के नागरिक इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
विवाह अनुदान योजना का लाभ उन्हीं जोड़ों को दिया जाता है, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार उठा सकते हैं।
अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपकी वार्षिक आय 56,560 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय निश्चित की गई है।
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इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए वर और वधु का आधार कार्ड, दोनों का पहचान पत्र, शादी का प्रमाण पत्र या कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, दूल्हा-दुल्हन की फोटो, आय प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी।