Atal Pension Yojana: अगर आप रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो सरकार की स्कीम में निवेश करके आप बुढ़ापे को संवार सकते हो।
यह अटल पेंशन योजना है। इस योजना में थोड़ा-थोड़ा निवेश करके मोटा फंड बना सकते हैं। इसमें सरकार 60 साल बाद आपको पेंशन देगी। इससे आप 60 साल के बाद अच्छे से जीवन जी पाएंगे।
यह एक गारंटी पेंशन स्कीम (Pension Schemes) है, जिसमें पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।
अटल पेंशन योजना 2015 में अरुण जेटली द्वारा लाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि असंगठित परिवारों को मजबूत आर्थिक सहायता पहुंचाकर फायदा दिया जाता है।
लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारत में रहने वाला इस योजना में निवेश कर सकता है। साल 60 के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
इस योजना में आप 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये महीने पेंशन पा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
Atal Pension Yojana के लाभ:
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना को शुरू करता है तो 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए हर महीने 210 रुपये जमा करने होंगे।
वहीं इस योजना में टैक्स में भी छूट मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
साथ ही कुछ मामलों में 50 हजार रुपये तक का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा।
इस योजना में हर महीना 1000 रूपये से लेकर 5000 तक की पेंशन पाने के लिए हर महीना 42 रूपये लेकर 210 रूपये जमा करने होंगे। इसमें राशि मासिक, तिमाही या छमाही अपने आप अकाउंट से काट ली जाती है।
कैसे उठा सकते हैं 10000 रूपये पेंशन का लाभ:
इस योजना का लाभ 39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी उठा सकते हैं।
अगर पति-पत्नी दोनों की आयु 30 साल या इससे कम है तो वे इस योजना में 577 रूपये जमा कर सकते हैं।
अगर पति-पत्नी की आयु 35 साल है तो इस योजना के तहत खाते में हर महीने 902 रुपये जमा करने होंगे।
वहीं अगर किसी की मौत 60 साल से पहले हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी/पति इस योजना को चालू करके रख सकती है और पेंशन का लाभ पा सकती है।
इसके आलावा पत्नी चाहे तो पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है। वहीं अगर पत्नी की भी मौत हो जाए तो एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को मिलती है।