Betul Samachar: बैतूल के जिला उपभोक्ता फोरम ने मुलताई तहसील के ग्राम चिखलीकला के किसानों को खरीफ 2017 फसल बीमा राशी प्रदान करने और वाद-व्यय और मानसिक संत्रास की राशि ब्याज सहित प्रदान करने के आदेश बीमा कंपनी व भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुलताई को दिए।
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उपभोक्ता फोरम बैतूल के अध्यक्ष न्यायाधीश बिपिन बिहारी शुक्ला व सदस्य अजय श्रीवातस्व ने उक्ताशय का फैसला दिया।
मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि किसानों की खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुलताई से बहुत कम मिली थी जबकि सर्वे के अनुसार किसानों को 62 प्रतिशत फसल बीमा राशि मिलना था।
बैंक द्वारा किसानों का पटवारी हल्का नंबर जो की चिखलीकला 68 नंबर था, उसे बदलकर चिखलीखुर्द हल्का नंबर 27 केन्द्र कामथ कर दिया था। पटवारी हल्का नंबर 27 में सिर्फ 22 प्रतिशत फसल नुकसानी दर्ज की गई थी।
इस कारण किसानों को कम फसल बीमा राशि मिली थी। किसानों द्वारा अधिवक्ता यादव के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में आवेदन देने पर फोरम द्वारा किसानों को सम्पूर्ण बीमा राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
इस आदेश के अनुसार चिखलीकला के किसान महावीर सिंह पिता जल्लू सिंह रघुवंशी को 31 हजार 298, अमरसिंह पिता सुकालु बिहारे को 36 हजार 744, रुपलाल पिता रघु बघेले को 31 हजार, रणधीर सिंह पिता जल्लु सिंह रघुवंशी को 43 हजार,
धनलाल पिता मनोहरी रघुवंशी को 48 हजार 500, फूल्लू सिंह पिता बुक्कु सिंह रघुवंशी को 70 हजार एवं लीलू पिता उमदी को 33 हजार 900 रुपये मिलेंगे।
यह राशि बीमा कंपनी व भारतीय स्टेट बैंक मुलताई द्वारा संयुक्त रुप से दी जाएगी।